विशेष गहन पुनरीक्षण व योजनाओं के निरीक्षण में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप
धनबाद। सरकारी कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में बाघमारा प्रखंड के चालक मंजूर अंसारी को उपायुक्त आदित्य रंजन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा की ओर से दिए गए प्रतिवेदन में चालक मंजूर अंसारी पर अपने कर्तव्यों के प्रति लगातार लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य और विधि-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अग्रिम सूचना दिए जाने के बावजूद चालक के ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं रहने की बात सामने आई।प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि क्षेत्र भ्रमण के लिए निर्देशित किए जाने पर मंजूर अंसारी अक्सर कमर में दर्द होने का हवाला देकर ग्रामीण रास्तों पर वाहन चलाने में असमर्थता जताते थे। उनके इस रवैये के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण, लोक कल्याणकारी योजनाओं के भौतिक निरीक्षण तथा विधि-व्यवस्था संधारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। उपायुक्त ने चालक के कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव, लापरवाही और अनुशासनहीनता को सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) के प्रतिकूल माना। इसके बाद झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 के तहत मंजूर अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उन्हें नियमों के तहत केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय निर्धारित स्थान पर रहेगा।
